दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी(BJP leader Subramanian Swamy ) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास खाली करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है,दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी को अगले छह हफ्ते में बंगले को खाली करके उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है।
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